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सावधान ! Single Use Plastic Ban को लेकर दरभंगा नगर निगम सख्त, जुर्माने की वसूली शुरू

Single Use Plastic Ban: बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार यूज करके हम उसे फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, सरकार ने इसलिए ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। वहीं, अब प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। यह भी पढ़ें: Today Darbhanga News: दरभंगा को मिला 31 करोड़ 19 लाख रुपये की योजनाओं की सौगात, बदलेगी शहर की सूरत !

इसी क्रम में बिहार के दरभंगा जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू कराने को लेकर नगर निगम का धावा दल मिर्जापुर स्थित दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 8 दुकानों का निरीक्षण करने पर नगर निगम की टीम को 5 दुकानों में बैन प्लास्टिक जब्त किया गया।

दरभंगा नगर निगम के उप आयुक्त सुधांशु कुमार के नेतृत्व धावा दल ने लगाया जुर्माना

उप नगर आयुक्त सुधांशु कुमार के नेतृत्व धावा दल ने आदेश का उल्लंघन करने पर 18 हजार 5 सौ रुपए जुर्माने की रसीद काटी गई। जिसमें से 6 हजार 5 सौ रुपए की नगर वसूली की गई। शेष राशि के लिए संबंधित दुकानों को नोटिस भेजा गया है। डिप्टी नगर आयुक्त सुधांशु कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर मंगलवार को मिर्जापुर की दुकानों में छापेमारी की।

भारी जुर्माना (Plastic Ban Fine)का प्रावधान

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों पर 500 से 2000 रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या पांच वर्ष तक की जेल या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

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